उत्तराखंड: 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के लिए तैयारी पूरी
1 जुलाई 2024 को देशभर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि राज्य इन नए कानूनों के प्रावधानों का सम्मान करें और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करें।
नए आपराधिक कानूनों में शामिल हैं – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, और भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023। इन कानूनों के प्रावधानों को उत्तराखंड ने समय रहते पूरा किया है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि इन कानूनों के प्रावधानों का पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों को तैयार किया गया है। CDTI और BPR&D से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC तथा अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को ग़ाज़ियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है।
इसके अतिरिक्त, 18 P.O.’s को भी मास्टर ट्रेनर्स के रूप में ट्रेनिंग के लिए Rope in किया गया है। उत्तराखंड पुलिस हस्तपुस्तिका भी तैयार की गई है, जिससे सभी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी प्रावधानों को समझ सकें।