लोकसभा चुनावों में मतदान में शामिल कर्मचारियों के लिए ये आदेश हुआ जारी
लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024- मतदान पार्टियों के मतदेय स्थल पर ठहरने हेतु बिस्तर की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।
उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग की SOP for 72 Hours edition-2 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु संख्या-1.6.4 में Arrangements for bedroll etc. may also be provided through local SHGs on rental basis. The rates of food, bed rolls etc. के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से मानक के आधार पर व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के उक्त निर्देशों के क्रम में Polling Personel welfare Measure के अन्तर्गत मतदान कार्मिकों के लिए रात्रि विश्राम हेतु प्रति मतदेय स्थल कम आठ बिस्तर सेट के लिए रू0 500/- (रू० पांच सौ) एक मुश्त धनराशि की प्रदान की जाती है। कम से – तत्काल स्वीकृतिARO को
उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षकों को उक्त सीमा के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर साफ एवं स्वच्छ बिस्तरों की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाय। इस हेतु समस्त राजस्व उपनिरीक्षकों को रू0 500/- प्रति मतदेय स्थल की दर से अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
उपरोक्त व्यवस्था पर होने वाले व्यय का भुगतान अनुदान संख्या-05, लेखाशीर्षक 2015-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार 03-सामान्य निर्वाचन की मानक मद संख्या-22-कार्यालय व्यय से किया जायेगा।
अतः उक्तानुसार Polling Personel welfare Measure के अन्तर्गत प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदान कार्मिकों के विश्राम हेतु प्रति मतदेय स्थल कम से कम आठ बिस्तर उक्त सीमा के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर किराये पर लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।