राष्ट्रीय

ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका, पूजा जारी रहेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तहखाने में पूजा को रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 6 फरवरी को तय की है। उसी दिन वाराणसी की जिला अदालत में ASI की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्थान को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और यह भी कहा है कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए।

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बताया कि कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किए जाने पर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। यह तर्क मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा आधारपुर्ण है।

मस्जिद समिति से अपनी अपील में संशोधन करने और जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने की भी आग्रह किया गया है। इस आदेश के अनुसार, व्यास तहखाना में डीएम को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था।

उसी समय, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है।

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी जानकारी

पहले ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल से मौजूदा स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई है और बहुत से लोग वहां दर्शन कर रहे हैं।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इससे संबंधित इंतजामों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

31 साल बाद की गई पूजा

आपको बता दें कि वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने का आदेश दे दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद व्यास तहखाने में करीब 31 साल बाद पूजा की गई।

इस दौरान मौके पर वाराणसी कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर मौजूद थे। पूजा करने से पहले व्यास तहखाने का शुद्धिकरण कराया गया। इसके बाद यहां कलश स्थापित कराकर मंत्रोच्चार कर गौरी-गणेश की आरती की गई।

यह मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *