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Bharat News:- धामी कैबिनेट की बैठक में 11 बिंदुओं पर लगी मुहर जानिए पूरी खबर।

देहरादून 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। कैबिनेट में प्रदेश में नई योग नीति को मंजूरी दी है।

सचिव मुख्यमंत्री एवं सचिव गृह शैलेश बगौली और सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने मंत्रिमंडल में हुए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग जिसमे प्रीक्योरमेंट नियमावली को मंजूरी दी है। भारत सरकार के निर्देश पर यह फैसला हुआ है।

इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वदेशी की भावना को लेकर फैसला लिया गया कि स्थानीय लोगों को अब 10 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे, पहले यह राशि 5 करोड रुपए तक की होती थी। स्वयं सहायता समूह के लिए भी धनराशि में बढ़ोतरी की गई है।

खरीदी भी गुणवत्ता के हिसाब से ही होगी। किसी भी टेंडर में अब ऑनलाइन ही प्रक्रिया होगी और EMD भी फिजिकल फॉर्म में नहीं देनी पड़ेगी। उद्योग के लिए पॉलिसी बनाई गई है।

न्यूनतम स्थाई रोजगार की भी व्यवस्था की गई है लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा के रूप में उद्योग वर्गीकृत किए गए हैं।इसमें 10, 12, 15,और 20 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।

इसके अलावा गृह विभाग के अनुसार उत्तराखंड विष और कब्ज़ा नियमावली मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में बताया गया है। लेखाकार के पदों को लेकर भी नियमावली में संशोधन किया गया है।

इसके साथ ही राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रत्यावेदन भी स्वीकृत हुआ है। कैबिनेट में राजकीय लिपिक कर्मचारी नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। क़ृषि कल्याण विभाग के तहत चाय विकास विभाग में 11 अतिरिक्त पद स्वीकृति किए हैं।

उत्तराखंड योगा नीति को मंजूरी देते हुए पहाड़ी इलाकों मे योगा हब बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी, योग ध्यान के मामलों मे भी सब्सिडी की व्यवस्था होगी। इसके साथ अटल आयुष्मान योजना के तहत पुराने बैकलॉग 75 करोड़ रूपए पहले चरण में दिए जाएंगे ताकि निजी अस्पतालों को भुगतान किया जा सके।दो मुख्य मेडिकल कालेज देहरादून और हल्द्वानी में तीमारदारों के लिए डॉर्मेटरी बनाई जाएगी और खाने की भी व्यवस्था होगी।

उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मिली मंजूरी

अगले पांच सालों के लिए बनाई गई नीति

उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. उद्योग लगाने के लिहाज से प्रदेश को चार कैटेगरी में बांटा गया है

उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली में किया गया संशोधन

इस नियमावली में मिथाइल अल्कोहल को भी किया गया शामिल

राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 में किया गया संशोधन

राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन को सदन में रखने पर मिली मंजूरी

उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 बनाए जाने को मंत्रिमंडल दी मंजूरी

उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 1978 की जगह बनेगी नई नियमावली

उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 में किया गया संशोधन

उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे के किया गया संशोधन

योगा नीति 2025 को मिली मंजूरी. पांच नए योग हब स्थापित किए गए जाएंगे

अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन दिया जाएगा. ताकि अस्पतालों को भुगतान किया जा सके

देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी

इसके लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी साथ ही सीएसआर फंड के जरिए निर्माण करवाया जाएगा

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