डीपीआर के बाद श्रीनगर-खिर्सू में गुलदार को नरभक्षी घोषित
श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत खिर्सू विकासखंड में तीन लोगों को निवाला बनाने वाले गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है। मुख्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड की ओर से आदेश जारी कर अंतिम विकल्प के रूप में नरभक्षी गुलादर को मारने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
नरभक्षी घोषणा की पृष्ठभूमि:
गुलदार, जो श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में खिर्सू विकासखंड के अंतर्गत तीन लोगों को निवाला बनाया था, उसे नरभक्षी घोषित कर दिया गया है। मुख्य जीव प्रतिपालक ने आदेश जारी करके गुलदार को नरभक्षी घोषित करने के आदेश वन विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए वन विभाग ने तीन दिनों तक गुलदार की गतिविधियों का मॉनिटरिंग किया और उसका व्यापक विश्लेषण किया गया। उसके बाद, गुलदार को नरभक्षी घोषित करने का फैसला किया गया है।
डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश:
इस घटना के पीछे के कारणों को लेकर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके परिणामस्वरूप, वन विभाग ने गुलदार को नरभक्षी घोषित किया है। इसमें उच्चतम आदान-प्रदान और विश्वसनीयता के मामले पर विशेष जोर दिया गया है ताकि यह निर्णय न्यायपूर्ण हो।