उत्तराखंड

धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का आरोप: समान नागरिक संहिता में बदलाव , अब एक साल उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति होगा उत्तराखंड का निवासी ?

कांग्रेस ने उत्तराखंड की धामी सरकार पर समान नागरिक संहिता के आधार पर एक महत्वपूर्ण आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने बताया कि उत्तराखंड की सरकार ने समान नागरिक संहिता में निवासी की परिभाषा में बदलाव किया है, जिसके अनुसार उत्तराखंड में एक साल से अधिक समय रहने वाले व्यक्ति को यहां का निवासी माना जाएगा।

इस आरोप के मुताबिक, इस तरह का बदलाव उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा है, और इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा को उजागर किया गया है। दसौनी ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के साथ ऐसा किया है, बल्कि पहले भी 2018 में तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भू-कानून में संशोधन कर उत्तराखंड की जमीन बाहरी लोगों और भू माफिया के लिए गिरवी रख दी थी।

कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी उजागर किया कि धामी सरकार ने भू-कानून में बड़ा संशोधन करके इस नियम को खत्म कर दिया और नियम 143(ए)लैंड यूज में बदलाव किया। इस आरोप के माध्यम से कांग्रेस ने सरकार को सवाल उठाते हुए यह दिखाया कि वे उत्तराखंड के नागरिकों के हित में नहीं हैं और उनके हित को दरकिनार करते हैं।

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